जमीन रजिस्ट्री मे फर्जी चेक से धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार
आरोपियों द्वारा 875000 रूपये की राशि का धोखाघड़ी किया गया।
जांजगीर/ पूरा मामला इस प्रकार का है कि संतोष कुमार सूर्यवंशी निवासी ग्राम सिऊड हाल मुकाम जांजगीर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके नाम पर ग्राम जांजगीर में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 2618/20 रकबा 0.05 एकड़ भूमि को ग्राम जगमहंत निवासी भागवत सूर्यवंशी को 875000 रूपये में बिक्री किया गया था जिसको दिनांक 29.12.21 को उप पंजीयक जांजगीर के समक्ष रजिस्ट्री कराया था प्रार्थी को जमीन बिक्री की राशि को आरोपी भागवत सूर्यवंशी द्वारा अपनी पत्नी जानकी बाई के नाम पर चेक के माध्यम से दिया था । जिसे शिकायत करता संतोष द्वारा क्लीरिंग ( भुगतान ) हेतु बैंक में जमा किया गया था तब उक्त चेक नंबर में दर्ज की गई पर्याप्त राशि खाते में नहीं होना पाया गया तब प्रार्थी द्वारा पुनः उक्त चेक में अंकित खाता के संबंध में जिला सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर शाखा जांजगीर से संपर्क करने पर पता चला कि उक्त चेक जानकी बाई की खाते की न होकर उसके पति भागवत के नाम पर अंकित खाते की है जिस पर जानकी बाई की हस्ताक्षर है । इस प्रकार भागवत एवं उसकी पत्नी द्वारा कूटरचित दस्तावेज द्वारा प्रार्थी की भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत कराकर एवं सौदे की राशि 875000 / रू नहीं देकर धोखाधडी किया गया है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध कमांक 676 / 2022 धारा 420 , 467 , 468 , 471,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण के आरोपी श्रीमती जानकी बाई सूर्यवंशी उम्र वर्ष एवं भागवत प्रसाद खरसन उम्र 46 वर्ष दोनो निवासी जगमहत डबरीपारा को दिनांक 27 09.2022 को गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश किया गया ।
आरोपियों को गिरफ्तार करने एव विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक उमेश कुमार साहू , सउनि भोलेनाथ तिवारी , पप्रधान आरक्षक प्रीतम कवर , आर दिलीप सिंह एवं सुनील साहू का सराहनीय योगदान रहा ।
आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 676/2022 धारा 420 , 467 , 468 , 471,34 भादवि पंजीबद्ध
आरोपी पति पत्नी को दिनांक 27.09.22 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया