मेडिकल के आड़ में अवैध रूप से नशीली कैप्सूल बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार सारागांव
मेडिकल के आड़ में अवैध रूप से नशीली कैप्सूल बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार सारागांव
जिला ब्यूरो पुष्पेंद्र जांगड़े
गर्वित मातृभूमि/जांजगीर चांपा:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2022 को मुखबीर से सूचना मिला कि कुलदीप राठौर पिता लखनलाल राठौर उम्र 42 साल साकिन सारागांव जो मेडिकल के आड में नशीली औषधी गोली (कैप्सूल) रखकर बिक्री करता था और ग्राहक की तलाश कररहा है। इस प्रकार की गंभीरता मामलों को देखते हुए मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जांजगीर चांपा श्रीमान डॉ. अभिषेक पल्लव, (भा.पु.से.)के निर्देश पर एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान अनिल सोनी (रा.पु.से.) व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय चांपा श्रीमती पदमनी तवंर (रा.पु.से.) के कुशल नेतृत्व में त्वरितकार्यवाही करते हुए हमराह स्टाफ व औषधी निरीक्षक के राठौर मेंडिकल स्टोर सारागाव के संचालक कुलदीप राठौर द्वारा अवैध नशीली कैप्सूल बिकी की सूचना पर हमराह गवाह के वार्ड कमांक 12 सारागांव कुलदीप राठौर के घर के पास पहुंचे तो कुलदीप राठौर मिला जो अपने हाथमें एक गत्ते का कॉटून रखा मिला जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर धारा 50 नारकोटिक्सएक्ट के अन्तर्गत तलाशी लेने के प्रावधान से अवगत कराया गया। कुलदीप राठौर द्वारा सहमती मिलने पर संदेही कुलदीप राठौर को अपने स्वयं हमराह एवं गवाह साथ की तलाशी दिये जो बेसूद रहा। बाद संदेही कुलदीप राठौर पिता खनलाल राठौर 42 साल साकिन सारागांव की तलाशी ली गई। जिसके हाथ में रखे गत्ते के कॉटून के अंदर 11 डिब्बे जिसके प्रत्येक डिब्बे व स्ट्रीप पर SPAS-TRANCAN PLUS. (Dicyclomine Hydrochloride Tramadol Hydrochloride & Acetaminophen Capsules) बैंच नम्बर CBC-0772/21 लिखा हुआ है जिसके प्रत्येक डिब्बा में 18स्ट्रीप प्रत्येक स्ट्रीप में 08 कैप्सूल कुल 114 कैप्सूल जुमला 11 डिब्बा में कुल 198 स्ट्रीप कुल जुमला 1584 कैप्सूल अवैध रूप से पाया गया उक्त आरोपी को धारा १ जा.फौ. का नोटिस दिया गया, जो किसी प्रकार का दस्तावेज नही होना लिखकर दिया। जप्त औषधी कैप्सूल में से परीक्षण हेतु 24 नग औषधी कैप्सूल निकालकर सेम्पल हेतु पृथक किया गया है। आरोपी का कृत्य अपराधधारा सदर का पाये जाने से मौके पर जप्ती गिरफतारी कर गिरफ्तारी की गयी व देहाती नालसी 00/2022 धारा 21 (ख) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर थाना सारागांव में नंबरी अपराध क्र.44/2022 धारा 21 (ख) एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी कुलदीप राठौर पिता लखनलाल राठौर उग्न 42 साल साकिन सारागांव थाना सारागांव जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) कोदिनांक 14.03.2022 को विधीवत् गिरफतार कर गिरफतारी की सूचना से परिजन को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश धुव एवं सउनि कृष्णपाल कंवर, प्र.आर. 939 यशवंत राठौर म.प्र.आर. पुष्पा साहू, आर. 815 अश्वनी राठौर, आर. 861 कैलाश चंद्रा एंव औषधी निरीक्षक सुमित सिंह परिहार व स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।