December 23, 2024

बेरला पुलिस की कार्यवाही –  निजी जमीन बताकर आबादी जमीन का फर्जी पट्टा तैयार कर कूट रचना कारित कर धोखाधडी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार…

*बेरला पुलिस की कार्यवाही –  निजी जमीन बताकर आबादी जमीन का फर्जी पट्टा तैयार कर कूट रचना कारित कर धोखाधडी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार…*
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जिला ब्यूरो बिनोद कुमार

     गर्वित मातृभूमि/बेमेतरा:-    प्रार्थिया लक्ष्मी बाई साहू पति त्रिलोचन साहू उम्र 32 साल साकिन आन्दू थाना बेरला जिला बेमेतरा द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थिया को आरोपी श्यामलाल साहू साकिन सरदा थाना बेरला के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1195/02 रकबा 2.50 डिस्मील बिक्री इकरार नामा दिनांक 13.08.2020 को स्थानिय गवाहो के समक्ष चिंताराम कोशले एवं शरद साहू के द्वारा उक्त जमीन को 01 लाख 50 हजार रूपये चेक के माध्यम से एवं 02 लाख 50 हजार रूपये नगद गवाहो के समक्ष दिया जाकर सौदा किया गया। वर्तमान में भुमि खसरा नम्बर 1195/02 रकबा 2.50 डिस्मील सरकारी दस्तावेजो के अधार पर शासकीय भुमि है जो पटवारी दस्तावेज के अनुसार खसरा नम्बर 1195/02 अस्तित्व में नही है आरोपी श्याम लाल साहू एवं शरद साहू के द्वारा प्रार्थिया लक्ष्मी बाई साहू को भुमि खसरा नम्बर 1196/01 दिखाकर सौदा खसरा नम्बर 1195/02 का किया गया है। जो एक शासकीय निस्तार भुमि है, प्रार्थिया के सम्पूर्ण शिकायत जांच पर आरोपी श्याम लाल साहू एवं शरद साहू द्वारा मिली भगत कर खसरा नम्बर 1195/02 को निजी जमीन बताकर आबादी जमीन का फर्जी पट्टा तैयार कर प्रार्थिया के साथ कूट रचना कारित कर धोखाधडी किया जाना प्रमाणित पाये जाने से अपराध क्रमांक 322/2021 धारा 420,467,468,471,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

          घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन पर अति पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेरला श्री तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में थाना स्टाफ को कूट रचना कारित कर धोखाधडी करने वाले आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

          प्रकरण में विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी शरद साहू को गिरफ्तार किया गया था एवं अपने शकुनत से लगातार फरार चल रहे आरोपी श्यामलाल साहू ऊर्फ बबलू साहू पिता स्वं. चिंताराम साहू उम्र 62 साल साकिन सरदा थाना बेरला के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 14.03.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

         उक्त कार्यवाही में थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि कंवल नेताम, सउनि भरत चौधरी, प्रधान आरक्षक महावीर यादव, आरक्षक रामकुमार भारती, सुरेन्द्र जांगडे, भुषण मारकंडे, हेमंत वर्मा एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

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