भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए बना दी थाना भवन की बाउंड्री
*भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए बना दी थाना भवन की बाउंड्री*
*गर्वित मातृभूमि/मुंगेली/बिल्हा:-* क्षेत्र के विधायक धर्म लाल कौशिक के क्षेत्र के अंतर्गत पथरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत मोहभट्ठा में भ्रष्टाचार का ऐसा कारनामा पकड़ में आया है जिसमें खनिज निधि की ग्राम पंचायत के विकास की राशि को पेयजल पुलिया निर्माण ग्राम पंचायत के विकास जैसे शासन के दिए गए मापदंडों के निर्देश अनुक्रम में उपयोग करने के बजाय थाना भवन की बाउंड्री वॉल बनाये जाने के लिए उपयोग किया गया है । ताकि ग्राम पंचायत को खनिज रॉयल्टी की वितरित की गई राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज की राशि को निकालकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है ।
इस संबंध में, राष्ट्रीय सनातन सेना (खेल प्रकोष्ठ), के प्रदेश अध्यक्ष, रमाकांत मिश्र, एवं राष्ट्रपति पदक से सम्मानित शिकायतकर्ता मृणालिनी राय चौधरी के द्वारा बताया गया कि,
नगर पंचायत सरगांव के अंतर्गत थाना बनाए जाने के लिए जिलाध्यक्ष मुंगेली के आदेश क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 735/ भू बंटन/ 2019/ मुंगेली दिनांक 16 /08/ 2019 के तहत नगर पंचायत सरगांव की भूमि खसरा क्रमांक 519 कुल रकबा 2 एकड़ 44 डिसमिल में से 2 एकड़ भूमि थाना भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई है। गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार इसी भूमि पर थाना बनाए जाने के लिए निर्माण मद की राशि को अधोगतसंरचना के विस्तार हेतु प्रदान की गई है, जिससे नियमानुसार नगर पंचायत सरगांव की भूमि खसरा क्रमांक 519 में बैरक आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस भूमि के ठीक बाजू की सरहद पर ग्राम मोहभट्ठा की खसरा क्रमांक 454/1 की भूमि स्थित है। इस भूमि पर ग्राम पंचायत का खेल मैदान वर्ष 2001 से अवस्थित है। इस संबंध में शिकायतकर्ता-मृणालिनी राय चौधरी ने बताया कि, थाना भवन के लिए नगर पंचायत सरगांव की भूमि स्वीकृत होने के बाद भी
ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के प्रभारी सरपंच के पद पर रहते हुए, टीकाराम यादव के द्वारा खनिज मद से ग्राम पंचायत के विकास के लिए आए हुए राशि से थाना भवन की बाउंड्री वॉल का निर्माण, नियम विरुद्ध तरीके से खेल मैदान की भूमि में थाना भवन की बाउंड्री वाल बना दी गई है । जबकि खनिज न्यास मद की राशि को शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप विशेष प्रयोजन के अंतर्गत खर्च किया जाना है। ग्राम पंचायत का विकास किए जाने के नाम पर , खनिज राजस्व के धन के दुरुपयोग करते हुए, ग्राम पंचायत में आई हुई धनराशि को खर्च किए जाने की जल्दबाजी में डीएम एफ निधि के नियम विरुद्ध तरीके से थाना भवन की बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है । इस नियम विरुद्ध तरीके से बाउंड्री वाल बनाए जाने को लेकर सरपंच ग्राम पंचायत मोहभट्ठा से व्यक्तिगत रूप से राशि की वसूली किए जाने हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है, तथा निर्माण किए जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद भी उक्त बाउंड्री वाल बना दी गई है । शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में माननीय कलेक्टर एवं मुख्य सचिव को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त मामले की शिकायत की गई है, यदि जानबूझकर ग्राम पंचायत के खनिज मद की राशि का दुरुपयोग थाना भवन के बाउंड्री वॉल के लिए किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त राशि की व्यक्तिगत तौर पर वसूली ग्राम पंचायत मोहभटठा के सरपंच एवं सचिव गणपत लाल साहू से कराई जाने का भी उल्लेख किया गया है। इस विषय में विस्तार से बताया गया कि ग्राम पंचायत मोहभट्ठा की खेल मैदान की जमीन पर थाना बनाए जाने संबंधी विभिन्न संस्थाओं एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों के द्वारा आपत्ति किए जाने के पश्चात जिलाधीश मुंगेली के द्वारा आदेश पृष्ठ क्रमांक 6035/भू बंटन 2019 मुंगेली दिनांक 16-10-2019 के परिपालन में केवल नगर पंचायत सरगांव की खसरा क्रमांक 519 की भूमि स्वीकृत की गई और ग्राम पंचायत मोहभट्टा की खेल मैदान की भूमि को रिक्त रखा गया है ।
इस संबंध में कार्यालय पुलिस अधीक्षक मुंगेली जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक – पुअ /मुंगेली/ एसी – 1 /406- ए/ 2020 दिनांक 13 /07 2020 मे भी इस बात का उल्लेख है कि नवीन थाना भवन सरगांव के निर्माण कार्य में विभिन्न संस्थाओं जनप्रतिनिधियों व व्यक्तियों द्वारा आपत्ति होने के बाद खसरा क्रमांक 454 / 1 के स्थान पर अन्यत्र स्थान पर थाना भवन दिए जाने का शासन स्तर पर अनुरोध किया गया है जिसकी वजह से नगर पंचायत सरगांव की भूमि 519 को नवीन थाना भवन के लिए प्रदान किया जा रहा है ।
ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिए जाने के लिए एवं अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक राशि को विकास कार्य के नाम पर खर्च किया जाना बताकर नियम विरुद्ध तरीके से थाना भवन की बाउंड्री वॉल के लिए प्रस्ताव किए जाने के मामले पर विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, तथा निर्माण कार्य होने की स्थिति में उपरोक्त राशि को ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के सरपंच एवं सचिव से व्यक्तिगत तौर पर रिकवरी किए जाने का आदेश दिए जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
इस पूरे मामले में सबसे दुर्भाग्य जनक पहलू यह है कि खनिज मद की करोड़ों रुपए की राशि ग्राम पंचायत को मिलने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में खर्च ना करके उपरोक्त राशि की बंदरबांट की जाती है ताकि अधिक से अधिक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सके। इतने व्यापक भ्रष्टाचार का पंचायत विभाग के अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही ना किया जाना समझ से परे है।
नाम ना छापने की शर्त पर ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के पंच के द्वारा बताया गया कि खनिज विभाग को प्राप्त होने वाले की राशि काउपयोग के लिए पंचायत विभाग के द्वारा कुछ विशिष्ट रूप से विकास कार्यों की एजेंडा सूचीबद्ध की गई है।किंतु इसके विपरीत जाकर ग्राम पंचायत के विकास की राशि को थाना भवन के बाउंड्री वाल के लिए खर्च किए जाने को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है। *ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के अंतर्गत5 से अधिक क्रेशर खदान है जिनसे *खनिज रायलटी की राशि ग्राम पंचायत को पुनरीक्षित किया जाकर वापस प्राप्त होती है। जिसे ग्राम पंचायत के विकास कार्य में खर्च करना होता है*।*छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग* मंत्रालय के पत्र क्रमांक पंचायत 398/22/पगाविवि/2013/926 नया रायपुर दिनांक 28/ 11 /2013 मे *छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 56 के उपनियम* ( 2 ), के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के गौण खनिज से प्राप्त खनिज रॉयल्टी की राशि, जिला पंचायत में जमा की जाती है। एवं उपरोक्त पत्र की कंडिका 8 में ग्राम पंचायत की खनिज निधि के अंतर्गत वितरित की गई राशि *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993* में बने प्रावधान अनुसार *छत्तीसगढ़ जिला पंचायत राजनीधि नियम 1998* के अनुक्रम में ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाता है, इस वितरित राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि से *वृक्षारोपण जल ग्रहण जल संवर्धन पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य घाट निर्माण पचरी निर्माण भूमि संरक्षण , पुल पुलिया निर्माण* से संबंधित कार्यों को किए जाने का निर्देश है । वहीं दूसरी ओर जिस कार्य के लिए शासन के मद से राशि स्वीकृत की जाती है , ऐसे प्रतिबंधित कार्यों को किए जाने का निषेध भी किया गया है ।