बाप बेटे द्वारा रेंजर पर कातिलाना हमला..
बाप बेटे द्वारा रेंजर पर कातिलाना हमला..
घटना बेजा कब्जा से बेदखली की परिणति…!!
गर्वित मातृभूमि महासमुंद / चोरी भी और सीनाजोरी भी इस कहावत को चरितार्थ करने वाले तुमगांव निवासी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। ज्ञातव्य है कि, तुमगांव क्षेत्र का वन कक्ष क्रमांक 822 वन विकास निगम के सुपुर्द में है। निगम के बार नयापारा प्रयोजन अंतर्गत इसे आरंग परिक्षेत्र से संबद्ध किया गया है। तुमगांव निवासी भूषण साहू एवं परिवार द्वारा इस कक्ष की भूमि पर बेजा कब्जा कर लिया गया था. जिसे 6 माह पूर्व ही बेदखल किया गया था। इस कार्यवाही के बाद भूषण और परिवार निगम कर्मियों से नाराज थे। कल 3 मार्च को रेंजर आशीष खुमरी , डिप्टी रेंजर अरुणा साहू तथा सुरक्षा श्रमिक सहदेव साहू, हसन खान, मोहन साहू, रायबारू साहू एवं तिरिथ राम ध्रुव आदि कक्ष की सुरक्षा के दृष्टिगत भवन निर्माण के लिए ट्रैक्टर से रेत खाली करवा रहे थे। इसी समय भूषण साहू उसका पुत्र अरविंद तथा पुत्री और एक अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और रेत खाली कराने से मना करते हुए अरविंद ने ट्रैक्टर की चाबी निकाल लिया निगम कर्मी खुमरी ने जब आपत्ति जताई तो उनका मोबाइल भी छीन लिया।
अरविंद ने रेंजर खुमरी का कालर पकड़ कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिया और डंडे से वार कर मौके से फरार हो गया। डंडे की मार से घायल रेंजर को सघन चिकित्सा के लिए रायपुर भेज दिया गया है। इसके पूर्व भी इस कक्ष क्रमांक में बेजा कब्जा को लेकर अनेकों बार वाद विवाद की स्थिति बनी रही तथा इस कक्ष को रेंज ऑफिस में तब्दील करने फेंसिंग पोल भी लाया गया था किंतु रात्रि कालीन भूषण साहू व उनके परिवार के द्वारा फेंसिंग पोल को तोड़ दिया गया साथ ही कक्ष में बने निगरानी हेतु झोपड़पट्टी को भी उखाड़ कर तहस-नहस कर दिया गया था एवं बार-बार भूषण साहू व उनके परिवार की ओर से निगम के कर्मियों को धमकिया दी जाती रही किंतु अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निगम के कर्मियों ने बखूबी निभाया जिसका परिणाम आज आरंग रेंज के प्रभारी आशीष खूमरी के ऊपर जानलेवा हमला करने के रूप में सामने आया। इसके पूर्व भी तुमगांव थाना में भूषण साहू के सुपुत्र के विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है । बहरहाल इस मामले में निगम कर्मी की रिपोर्ट पर तुमगांव पुलिस द्वारा ताजी राते हिंद की धारा 186,353,294,323,506,34 के तहत अपराध दर्ज कर भूषण साहू और उसके पुत्र अरविंद साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।