महासमुंद जिले में नए आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज, महिला ने पति के खिलाफ की है मारपीट की शिकायत…
महासमुंद जिले में नए आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज, महिला ने पति के खिलाफ की है मारपीट की शिकायत
गर्वित मातृभूमि/ लिलेश्वर प्रसाद निषाद/ महासमुंद
महासमुंद जिले में नए आपराधिक कानून “भारतीय न्याय संहिता 2023” के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर पटेवा थाने में दर्ज की गई है.
केसरी कोसरिया ने पुलिस को बताया कि 01 जुलाई 2024 को सुबह उसकी बेटी गीतांजली, बेटा सागर व पति धनसिंग सभी घर में थे तभी करीबन 9 बजे उसके पति द्वारा अभी तक खाना सब्जी नहीं बनाई हो कहकर उसे गंदी-गंदी गलौच कर हांथ मुक्का व डण्डा से मारपीट करने लगा. मारपीट करते देख केसरी की बेटी गीतांजली कोसरिया बीच बचाव करने आई तो उसे भी गंदी गंदी गलौच कर हांथ मुक्का व डण्डा से मारपीट किया.
केसरी ने बताया कि मारपीट से उसे दाहिने हांथ के कलाई एवं उंगली में तथा उसकी बेटी गीतांजली कोसरिया के सिर एवं माथा में चोंट आया है.
मामले की शिकायत पर नए अपराधिक कानून के अनुसार पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है. इसके पहले महिलाओं से भी मारपीट तथा गाली गलौच के मामले में 294, 323 आइपीसी के तहत केस दर्ज होता था.