राजनीतिक रसूख की धौंस दिखाकर गरीब का मकान तुड़वाया, प्रधानमंत्री से निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार…
राजनीतिक रसूख की धौंस दिखाकर गरीब का मकान तुड़वाया, प्रधानमंत्री से निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार…
उमाशंकर दिवाकर गर्वित मातृभूमि बेमेतरा – छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिराजनीतिक रसूख की धौंस दिखाकर गरीब का मकान तुड़वाया, प्रधानमंत्री से निष्पक्ष जांच की लगाई गुहारराजनीतिक रसूख की धौंस दिखाकर गरीब का मकान तुड़वाया, प्रधानमंत्री से निष्पक्ष जांच की लगाई गुहारएक गरीब आदमी को शासन-प्रशासन किस प्रकार परेशान करता है, इसकी बानगी बेमेतरा जिले के नवागढ़ में देखने को मिली है। यहां एक गरीब रोजी-मजदूरी करने वाले परिवार का कब्जा प्रशासन ने तोड़ दिया है। इस पूरे मामले में नवागढ़ के जनकू जनकू राम साहू पिता लखन राम साहू को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका तक नहीं दिया गया। कब्जा तोड़ने का आदेश 29 मई को नवागढ़ तहसीलदार ने जारी किया। यह आदेश 5 जून को जनकू को मिला। वह कुछ कर पाता, इससे पहले ही 7 जून को बुलडोजर चलाकर उसका कब्जा तोड़ दिया गया। वह पट्टे में मिली जमीन पर छोटा सा निर्माण कर रहा था। जनकू ने ट्राईसिटी को बताया कि वह नवागढ़ शंकर नगर वार्ड न. 14 जिला बेमेतरा (छ.ग.) का रहने वाला है। वर्ष 1995 में जब नवागढ़ ग्राम पंचायत था, उसके और उसकी पत्नी के नाम पर 5 डिसमिल जमीन शासन से पट्टे में मिली थी। उसी जमीन पर वह पिछले करीब 30 सालों से गुजर-बसर कर रहा है। कुछ लोग राजनीतिक द्वेषवश शिकायत किए। और उसके निर्माण को तोड़वा दिया। जनकू राम बताते हैं कि मुझे ग्राम 29/12/1995 को ग्राम की आबादी भूमि खसरा नं. 2460/2 रकबा 0.01 हे. (33*33) फुट भूमि पट्टा प्रदान किया गया है, जो सरपंच ग्राम पंचायत नवागढ़ के द्वारा पंचगण व गणमान्य व्यक्तियों कि उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा मुझे स्थल का कब्ज़ा दिया गया था। वर्ष 1996 से मैं उक्त पट्टाशुदा भूमि पर मकान बनाकर सहपरिवार निवास कर रहा हूँ। नगर पंचायत नवागढ़ में उक्त मकान का सम्पति कर और अन्य कर नियमित रूप से पटाते आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ढालचंद कुर्रे पिता निरंजन लाल कुर्रे निवासी ग्राम मुडपार तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ.ग.) निवासी के नाम पर दिखावटी बैनामा भागवत पिता फागुराम ताम्रकार से मिलीभगत कर तैयार कराया गया है। बैनामा में खसरा नं. 2462/2 का टुकड़ा रकबा 50*30 फुट 1500 वर्गफुट अर्थात 0.03 डिसमिल से थोड़ी अधिक भूमि बैनामा दिनांक 23/10/2009 के अनुसार खरीदा है और रिकार्ड में 0.05 डिसमिल चढ़ाया है। विक्रेता भागवत ताम्रकार कि भूमि शासकीय आबादी भूमि खसरा नं. 2460/2 से लगी हुई है। भागवत द्वारा बैनामा तो खसरा न. 2462/2 का टुकड़ा रकबा दर्शाकर क्रेता को शासकीय आबादी भूमि ख.न. 2460/2 आबादी भूमि पर कब्ज़ा देने का गोरखधंधा किया जाता रहा है। भागवत ताम्रकार वगैरह के खाते कि भूमि ख.नं. 2462/1 रकबा 0.33 हे. एवं ख.नं. 2462/2 रकबा 0.20 हे. कुल रकबा 0.53 हेक्टेयर को 25 टुकड़ों में विभिन्न व्यक्तियों को 1.130 हेक्टेअर कुल रकबे से दो गुना रकबा बिक्री किया गया है। राजस्व रिकार्ड में उनके द्वारा उक्त दोनों नम्बरों कि भूमि के बिक्री किए गए रकबे और मूल रकबे के मिलान से यह हेराफेरी उजागर हो जाता है। ताम्रकार के द्वारा अपनी जमीन का नक्सा खसरा बी1 दे कर शासकीय आबादी भूमि को कब्ज़ा देता है। उसी समय मेरी आबादी भूमि को उसी चक्र में फंसा कर मुझे मेरे आबादी पट्टे वाली भूमि को बेदखल करने में लगे हुए हैं। जनकू राम ने बताया कि भागवत ताम्रकार के द्वारा अपनी खाते कि भूमि दर्शाकर डालचंद कुर्रे को मेरी भूमि पर कब्ज़ा करने कि सलाह दिया गया। उन्होंने मुझे विगत 7-8 वर्षों से मेरी आबादी भूमि पर से बेदखल करने के सड़यंत्र में लगा रहा, फर्जी केस बना कर मेरे विरुध धारा 250 भू राजस्व सहिता के तहत मामला चलाया और जब उसमे सफल नहीं हो सका। तब मेरे खिलाफ तहसीलदार ने उसी जमीन पर बेजा कब्ज़ा कर फर्जी केस बनाकर विधि विरुद्ध जाकर मुझ गरीब के मकान को तोड़वाया गया।तहसीलदार ने भी नहीं सुना पक्षजनकूराम बताते हैं कि तहसीलदार के न्यायालय कि पेशी में जाता था, तब वे चुनाव कार्य में हैं कह कर पेशी बढ़ा दी जाती थी। और बाद में तहसीलदार ने मेरे विरुद्ध बेजा कब्ज़ा केश में बेदखली का आदेश कर दिया। जबकि तहसीलदार के आदेश के खिलाफ आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर बेमेतरा के न्यायालय में पुनानिरिक्षण पेश किया गया था, जिसमें प्रकरण के निराकरण तक स्थगन आदेश दिया गया। दोबारा पुनानिरिक्षण पेश किया, जिसमे न्यायालय अपर कलेक्टर बेमेतरा द्वारा रिकार्ड मंगाया गया। दोबार रिकार्ड मंगाने का मांग पथ पत्र तहसीलदार नवागढ़ को भेजा गया। परन्तु रिकार्ड अपर कलेक्टर कोर्ट में नहीं भेजा गया। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।