December 23, 2024

जिला बाल सरक्षण इकाई गरियाबंद ने बाल विवाह रोकी

जिला बाल सरक्षण इकाई गरियाबंद ने बाल विवाह रोकी

उम्र होने पर विवाह करने के दोनो पक्ष को दिए निर्देश।

गर्वित मातृभूमि महेंद्र भारती गरियाबंद / देवभोग :- 6/ 2 /2022 को प्राप्त सूचना अनुसार गोट गुड़ा पोस्ट सीनापाली तहसील देवभोग थाना देवभोग जिला गरियाबंद (छ.ग.) में बाल विवाह होने की जानकारी प्राप्त हुई थी श्रीमती जगरानी इक्का जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला गरियाबंद प्रभारी के मार्गदर्शन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रभारी अधिकारी शरद चंद निषाद विधिक सेवा परीक्षा अधिकारी की निगरानी में तत्काल टीम का गठन करते हुए देवभोग रवाना किया गया प्राथमिक जॉच हेतु आदेश प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला गरियाबंद (छ.ग.) से फणीन्द्र जायसवाल संरक्षण अधिकारी श्री पुराना गोपाल सिंह (Sw) 3 श्री अजीत शुक्ला श्री धनीराम बरेट चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 से एवं थाना देवभाग के द्वारा बालिका के निवास स्थल में जाकर बालिका का उम्र संबंधी दस्तावेज का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें बालिका का स्कूली दस्तावेज के अनुसार कक्षा दसवीं 22.10. 2004. के अनुसार जन्मतिथि अंकित है जो कि वर्तमान उम्र 17 है जो कि विवाह योग्य नही है • ग्राम मांडा गाव . पोस्ट दीवान मुड़ा थाना देवभाग जिला गरियाबंद के निवासी के साथ विवाह दिनांक 6/2 /2022 को बारात आना तय था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसार : 1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। यह कानून बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले बालक / बालिका को अपना विवाह शून्य घोषित कराने का अधिकार प्रदान करता है। अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 02 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है करता अथवा उसमें सहायता करता है, को 02 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है को 02 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी संयुक्त टीम द्वारा बालिका के माता-पिता और परिवार वालों को दिया गया। उक्त जानकारी देने पश्चात् बालिका एवं माता-पिता और परिवार वाले यह बात मानने को तैयार हो गये कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही विवाह करेगें। बालिका एवं माता पिता को दिनांक 07/2/2022 दिन सोमवार को बाल कल्याण समिति गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) में प्रस्तुत होने हेतु कहा गया है। जिसके लिये बालिका एवं माता-पिता और परिवार वालो ने अपनी सहमती दी।

श्रीमती जगरानी एक्का जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग व श्री शरदचंद निषाद, प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपील की गयी है कि यदि बालविवाह, बालश्रम, भिक्षावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्था, पलायन, अपशिष्ट संग्राहक जैसे बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों पर हो रहे बाल अधिकारों के हनन होने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 (टोल फी). 1. श्री शरदचंद निषाद (प्र. जिला बाल संरक्षण अधिकारी) के मोबाईल नंबर- 7646964900, 2. श्री फणीन्द्र जायसवाल, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) मो.नं.- 7646964898, 3. श्री शैलेन्द्र नागदेवे, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख ) – 7646964899 मे सम्पर्क कर सूचना दे सकते है, ग्राम स्तर पर गठित पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सूचित कर सकते है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालक एवं उसके माता पिता परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईस देते हुये विवाह को रोका गया व उनको जानकारी दी गयी कि लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने व इसी अनुकम मैं बालिका की आयु 18 वर्ष पश्चात् ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईस पर सहमति जताई। फलस्वरूप लड़के व बालिका के माता-पिता को बाल कल्याण समिति, गरियाबंद में प्रस्तुत होने को कहा गया है।

युवा पत्रकार :- महेंद्र भारती 7694869187

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