सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर सचिव को अर्थदण्ड
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर सचिव को अर्थदण्ड
राज्य सूचना आयोग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही हेतु किया आदेशित
गर्वित मातृ भूमि देव पटेल पिथौरा :- जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव दीनदयाल चौहान को विभिन्न सूचना के अधिकार से जानकारी नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने 75000 रूपये का राशि अधिरोपित किया गया है । पूरा मामला वर्ष 2018-19 का है आवेदके योगेंद्रलाल डड़सेना निवासी ग्राम राजासेवैया खुर्द के द्वारा अपने ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द के ग्राम पंचायत जन सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शौचालय में मिट्टी मुरम की रायल्टी और पेंशन भुगतान के अलग-अलग जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, किन्तु जन सूचना अधिकारी सचिव दिनदयाल चौहान के द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर प्रथम अपील व द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर से की थी। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर ने तीनों मामले में 25000-25000 हजार रुपये कर अर्थदंड अधिरोपित का दिनांक 23-12-2021 को आदेश किया है साथ ही आयोग द्वारा इस मामले में तत्कालीन सचिव के द्वारा वर्तमान सचिव को प्रभार देते समय सम्पूर्ण प्रभार नहीं दिये जाने एवं जानकारी प्रदान करने में असमर्थ ग्राम पंचायत की जांच करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा कार्यवाही करने आदेश भी दिया गया है ।