December 23, 2024

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जिला सड़क सुरक्षा समिति  और ध्वनि प्रदूषण कम करने शांति समिति की ली बैठकसमाज प्रमुख,व्यापारी वर्ग और डीजे संचालक हुए शामिल

गर्वित मातृभूमि(बिनोद कुमार)बेमेतरा:- बेमेतरा 18 फ़रवरी 2024/- जिला सड़क सुरक्षा समिति और ध्वनि प्रदूषण कम करने शांति समिति की बैठक कलेक्टर रणबीर  शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को शाम  यहां  कलेक्ट्रेट के  दिशा सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुगम बनाने  और ध्वनि प्रदूषण कम करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। वही ध्वनि प्रदूषण कम करने पर बल दिया गया । कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है।*
   *जिले में वर्ष 2024 के लिए ब्लैक और ग्रे स्पॉट का चिन्हांकन किया जायेगा। कलेक्टर ने यह कार्य जल्द से जल्द करते हुए ब्लैक और ग्रे-स्पॉट चिन्हांकित करने पर बल दिया ताकि जरूरी एहतियातन व्यवस्था की जा सके। इसमें रम्बल स्ट्रीप, सूचनात्मक बोर्ड, ब्लिंकर्स और ब्लैक ग्रे-स्पॉट सिम्बल बोर्ड इत्यादि सम्मिलित है। कलेक्टर ने हाईवे के किनारे ढाबों की लगातार जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ढाबे में शराब खोरी की घटना सामने आती है तो ढाबा संचालकों के उपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।*

* बैठक में कलेक्टर ने सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने और हाइवे पर बनाए गए कट पाइंट को बंद करने के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की मरम्मत के निर्देश दिए*
   *यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है। साथ ही कॉलेजों और अन्य स्थानों पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। रोड एक्सीडेंट पर चर्चा करते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए है। ट्रैक्टर-ट्रालियों में पंचायतों के माध्यम से रेडियम लगाने के निर्देश दिए है।*
   *एसपी  रामकृष्ण साहू  ने दोराहा और अन्य दुर्घटना स्थल का तकनीकी सर्वे कराकर सुधार करने की बात कही है। बैठक के एजेंडे के बारे में जिला परिवहन अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में यातायात प्रभारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे*
   *कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को तिराहा, चौराहा, स्टेट और नेशनल हाईवे मोड़ और खुले पुल-पुलिया, खतरनाक मोड आदि दुर्घटनाजन्य स्थानों में भी संकेतक साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने  उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी स्थानों में वाहन की गति सीमा का संकेतक लगाना चाहिए ताकि आम नागरिक जागरूक होकर वाहन चालन का कार्य करें और वाहन दुर्घटना से बचें। सभी सीएमओ व्यापारियों को बाइक के साथ ग्राहकों को हेलमेट खरीदना अनिवार्य करें। ऐसा नहीं करने वाले व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि स्वयं और साथी यात्रियों की सुरक्षा के लिए आम नागरिक वाहन चलाने के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट आदि के प्रयोग करें। हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही दुर्घटना में अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने अपराधों की रोकथाम के लिए नगरों में उच्च क्वालिटी का सीसीटीवी लगाने के लिए कहा। स्वास्थ्य विभाग सड़क दुर्घटना के मामलों का एफआईआर शीघ्र दर्ज कराएं ताकि पुलिस विभाग केन्द्र सरकार के वेबसाइट में इन मामलों को दर्ज कर सके।*
    *एसपी श्री साहू ने कहा कि सड़क में संकेतक नहीं होने से यात्रियों को लम्बी दूरियों का सफर करके अनावश्यक परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार जहां जरूरत वहां स्पीड ब्रेकर का निर्माण होना चाहिए। आरटीओ नियमानुसार टै्रक्टर ट्राली और अन्य वाहनों के किनारे में रिफलेक्टर और संकेतक होने पर ही फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करें, कोताही नहीं बरते। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कहा कि ट्रांसफार्मर और अन्य स्थानों में खुले बिजली के वायरिंग को बंद करें।*
    *कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले में ध्वनि प्रदूषण कम व नियंत्रित करने के लिये जिले के विभिन्न समाज प्रमुखों एवं व्यापारी वर्ग के पदाधिकारियों से इस पर सुझाव मांगे। कलेक्टर शर्मा जानकारी देते हुये बताया कि जिले में कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ’जोन्स ऑफ साइलेंस’ घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक साईलेंस जोन घोषित किया गया है। इसके तहत धमतरी जिले के सभी शासकीय, अशासकीय अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय, सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय (भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन), सभी धार्मिक स्थल (किसी भी धार्मिक स्थान या परिसर में लाऊड स्पीकर का उपयोग, जहां यह परंपरा के रूप में बना हुआ है, को छोड़कर) भौगोलिक सीमा के अंतर्गत 100 मीटर की परिधी शामिल है।*
    *पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू  ने बताया कि हाईकोर्ट ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, तेज आवाज वाले सायलेंसर और तेज आवाज मे डीजे बजाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने कहा है। पहली बार में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जुर्माना लगाया जायेगा। दूसरी बार में सीधे हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें जप्ती, जुर्माना व सजा का प्रावधान है। जिले में शांति का माहौल बनाने हेतु ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर एवं थानावार समिति बनायी जायेगी, जिसमें सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के अलावा क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने में आप सभी का हमेशा से ही सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।*
  बैठक में बैठक में अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी, , एएसपी श्री पंकज पटेल , एसडीएम  श्री युगल किशोर उर्वशा, एसडीओपी श्री मनोज तिर्की, ज़िला और पुलिस प्रशासन के सहित लोक निर्माण, नेशनल हाईवे और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारी ज़िला सड़क सुरक्षा समिति के  सदस्य, डीजे संचालक, समाज प्रमुख और व्यापारी वर्ग उपस्थित थे।

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