December 23, 2024

आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर बेमेतरा पुलिस टीम की अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही ।

आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर बेमेतरा पुलिस टीम की अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही ।

• आबकारी एक्ट के एक प्रकरण में 08 पौवा देशी प्लेन शराब जप्त।

• आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 05 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।

• मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 28 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही।

• 28 प्रकरण में कुल 8,400/- रूपये समन शुल्क।

• माईनर एक्ट के तहत 31 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

• ऑपरेशन ईगल अभियान के तहत 08 व 25 वर्षो से फरार 02 स्थायी वारंटियो को किया गया गिरफ्तार।


         
गर्वित मातृभूमि (बिनोद कुमार)बेमेतरा:-  विधान सभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है।  जिसके तहत दिनांक 21.09.2023 को पुलिस चौकी मारो थाना नांदघाट में अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री करने का 01 प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी शेखर टंडन पिता विजय टंडन उम्र 23 साल साकिन वार्ड नं. 10 मारो पुलिस चौकी मारो थाना नांदघाट जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही किया गया है। 08 पौवा देशी प्लेन शराब (1440ml), किमती 640/- रूपये, बिक्री रकम 760/- रूपये, कुल जुमला 1400/- रूपये को जप्त कर वैधानिक कार्यावाही किया गया हैं। 

इसी क्रम में दिनांक 22.09.2023 को थाना बेमेतरा, नवागढ, नांदघाट एवं बेरला में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 05 प्रकरण में 05 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।

    इसी प्रकार दिनांक 22.09.2023 को मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत थाना बेमेतरा 06 चालान में 06 व्यक्ति, थाना नवागढ 07 चालान में 07 व्यक्ति, थाना नांदघाट 03 चालान में 03 व्यक्ति, थाना दाढी 03 चालान में 03 व्यक्ति, चौकी देवकर 03 चालान में 03 व्यक्ति, चौकी कंडरका 04 चालान में 04 व्यक्ति, चौकी देवरबीजा 02 चालान में 02 व्यक्ति,कुल 28 चालान में 28 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी  कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 28 प्रकरण में कुल  8,400 /- रूपये समन शुल्क लिया गया।

      इसी क्रम में दिनांक 22.09.2023 को बेमेतरा जिले के समस्त थाना/चौकी के द्वारा  माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेमेतरा 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति,  थाना नवागढ 04 प्रकरण में 05 व्यक्ति, थाना खम्हरिया 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, थाना साजा 05 प्रकरण में 05 व्यक्ति, थाना बेरला 06 प्रकरण में 06 व्यक्ति, थाना परपोडी 01 प्रकरण में 06 व्यक्ति, चौकी देवकर 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी मारो 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी कंडरका 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 110, 107,116 (3), 151 जा.फौ. के तहत कुल 25 प्रकरण में 31 व्यक्तियो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।

 इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2023 को थाना साजा स्टाफ के द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा न्यायालय के प्रकरण क्र. 210/2009, अपराध क्रमांक 93/1997 धारा 452, 323, 506 बी,34 भादवि में 25 वर्षो से फरार चल रहे स्थायी वारंटी जमुना प्रसाद पिता बैधनाथ उम्र 48 साल साकिन वार्ड नं. 43 स्टेशन मरोडा, थाना नेवई जिला दुर्ग  एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा न्यायालय के प्रकरण क्र. 846/2015, अपराध क्रमांक 247/15 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट में 08 वर्षे से फरार चल रहे स्थायी वारंटी नीलेश चिचखेडे पिता पूरन सिंह चिचखेडे उम्र 35 साल साकिन वार्ड नं. 07 चटाई शिव अहिवारा थाना नंदनी नगर जिला दुर्ग, उक्त दोनो स्थायी वारंटीयों को जरिये मुखबिर कि सूचना पर पकड़ा गया। उपरोक्त वारंटी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना साजा प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव, सउनि कृष्ण कुमार क्षत्री, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, आरक्षक जय किशन साहू, रामकुमार भारती एवं अन्य स्टाफ शामिल थे।

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