बाल संरक्षण इकाई द्वारा छात्र छात्राओं को देखभाल एवं संरक्षण के संबंध मे कराया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन
बाल संरक्षण इकाई द्वारा छात्र छात्राओं को देखभाल एवं संरक्षण के संबंध मे कराया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन
बेमेतरा 12 सितंबर 2023:- जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग चाइल्स हेल्पलाईन 1098 शाखा बेमेतरा के द्वारा 11 सितंबर 2023 को ग्राम-भीनपुरी, ग्राम पंचायत-रजकुड़ी, विकासखण्ड बेमेतरा, जिला-बेमेतरा के शासकीय प्राथमिक शाला भीमपुरी के स्कूली बच्चों को जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशानुसार एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सेवाओं के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के सुपरवाइजर, केस वर्कर, के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 0 -18 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में 24ग7 फोन कर सेवा लिया जा सकता है। इस जागरूता कार्यशाला में शाला के प्रधानपाठक, शिक्षक एवं शाला के छात्र-छात्राएं के अलावा आँगनबाडी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 18 वर्ष से कम आयु की लडकी के विवाह को प्रतिबंधित करता है, तथा बाल विवाह करवाने अथवा उसमें सम्मिलित व्यक्तियों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा 1 लाख रू का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही बच्चों को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 (यथा संशोधित 2006) के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, बीड़ी उद्योग, पत्थर खदान, ज्वलनशील एवं विस्फोटक आदि 107 खतरनाक स्थानों में कार्य कराना प्रतिबंधित है जहां बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता हो। इन स्थानों में यदि कार्य करवातें बच्चे पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता को 6 माह से 2 वर्ष की सजा एवं 20000-50000 हजार रू. का अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है। एवं नियोक्ता दण्डित होने के बाद भी बाल श्रम करवाता/जारी रखता है तो 3 वर्ष की सजा हो सकती है, आदि सभी की जानकारी दी गई साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में इस आशय की सूचना दी जा सकती है, इस संबंध में जानकारी दी गई ।