December 23, 2024

नगर पंचायत के अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की उड़ा रहे धज्जियां

नगर पंचायत के अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की उड़ा रहे धज्जियां

रिपोर्टर-शुभम सिंह जिला ब्यूरो जांजगीर

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत कोई भी आवेदक किसी भी सरकारी कार्य की जानकारी हासिल कर सकता है जिसके तहत उस विभाग के उक्त अधिकारी को एक्ट के मुताबिक एक माह में उस आवेदक को वह जानकारी देनी होती है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस एक्ट की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद राय से आरटीआइ के तहत करीब 1 माह पहले कोई जानकारी मांगी गई थी लेकिन वह उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई। उनका कहना है कि जिस अधिकारी से कोई भी जानकारी मांगी जाती है उसे एक्ट के मुताबिक समय पर जानकारी देना उस अधिकारी की ड्यूटी बनती है लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आवेदक के द्वारा जानकारी के लिए दर बदर भटक रहे है लेकिन सीएमओ चंद्रपुर के द्वारा अभी तक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम नही है कार्यालय नगर पंचायत चंद्रपुर के जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध धारा 20 व 20(1) के तहत सयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से शिकायत दर्ज कराने की बात आवेदक के द्वारा कही गई है

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