9 सितंबर की लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हुई मीटिंग.
9 सितंबर की लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हुई मीटिंग
मो0 सुल्तान सूरजपुर
सूरजपुर। लोक अदालत सितंबर 09.को सफल बनाने के लिए हुई मीटिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर केए कार्यालय में शुक्रवार को मीटिंग हुई जिसमें अनेक विभागो के प्रतिनिधि उपस्थित थेजिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्किापुर के सचिव अमित जिन्दल ने कहा कि आगामी नेशनल लोक अदालत 09 सितम्बर को सफल बनाने के लिए हम सभी को मिल जुल कर कार्य करना होगा। अमित जिन्दल ने बताया कि माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के निर्णय अशोक पच भाई बनाम एस.बी.आई में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि यदि लोक अदालत की पीठ संतुष्ट हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दामोदर एस. प्रभु बनाम सययद बाबा लाल के अनुसार राजीनामा पर लगने वाली कास्ट को वेव किया जा सकता है सभी लोक अदालत की पीठ से इस न्यायदृष्टांत के अनुसार लोक अदालत के दिन धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलो में राजीनामा कर कास्ट उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकते है । श्री जिन्दल ने यह भी बताया कि पूर्व स्थिति में प्री लिटिगेशन के स्तर पर ही प्रकरण का राजीनामा होने से उभय पक्ष को अधिवक्ता की फीस की बचत होती है तथा विचारण का सामना करने से बच सकते है श्री जिन्दल ने यह भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुरेश गणपति बनाम महाराष्ट्र राज्य के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण भी राजीनामा योग्य है। श्री जिन्दल ने अधिवक्ताओ से बताया कि बिना अभियुक्त की उपस्थिति में भी राजीनामा योग्य मामलो में राजीनामा हो सकता है।