December 23, 2024

जिले में बैनामा में एक करोड़ की स्टांप चोरी, एडीएम ने दिए वसूली के निर्देश

गर्वित मातृभूमि उत्तर प्रदेश

अम्बेडकरनगर।
बैनामा में एक करोड़ सात लाख रुपये के स्टांप चोरी का मामला सामने आया। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा सहायक आयुक्त स्टांप ने मामलों की सुनवाई करते हुए वसूली आदेश जारी किया है। मई महीने के अंत तक 396 बैनामे में स्टांप चोरी का मामला पकड़ा गया था। इसमें डीएम के समक्ष 12, एडीएम के समक्ष 18 तथा सहायक आयुक्त स्टांप के समक्ष 40 मामले आए थे। इसके सापेक्ष 70 मामलों का निस्तारण कर दिया गया। इसके बाद भी अभी डीएम के पास 93, एडीएम के पास 133 तथा सहायक आयुक्त स्टांप के पास 100 मामलों समेत 326 वाद सुनवाई के लिए लंबित पड़े हैं। अभी तक करीब 17 लाख रुपये वसूला गया है।स्टांप चोरी के मामलों में वाद का निस्तारण करने के बाद बकाया स्टांप व जुर्माने की रकम मिलाकर वसूली आदेश जारी किया गया है। इसमें जिलाधिकारी ने गत मई माह में 32 लाख 88 हजार रुपये आरोपित किया है। इसके अलावा पुरानी वसूली को मिलाकर कुल 52 लाख 14 हजार रुपये अभी वसूल होना है। वहीं एडीएम के न्यायालय से आरोपित नौ लाख 51 हजार रुपये के सापेक्ष आठ लाख तीन हजार रुपये जमा हो चुके हैं। हालांकि पुरानी बकाया धनराशि मिलाकर अभी चार लाख 95 हजार रुपये वसूलना बाकी है। जबकि सहायक आयुक्त स्टांप के कोर्ट पर आरोपित पांच लाख 29 हजार रुपये के सापेक्ष पुराने बकाए को मिलाकर छह लाख 57 हजार रुपये जमा हुए हैं। अभी भी तीन लाख 95 हजार रुपये जमा होना है।स्टांप वाद में गत मई माह तक दायर कुल 396 वाद में 70 वाद का निस्तारण हुआ है। इसके बाद भी अभी 327 बाद अभी भी लंबित हैं। इसमें 105 वाद का निस्तारण एक साल बीतने के बाद भी नहीं हुआ है। वहीं 171 वाद पिछले छह माह पुराने हैं। इसमें कुल छह करोड़ 34 लाख 19 हजार 147 रुपये निहित हैं। डीएम ने कुल 105 वाद में 12 बाद निस्तारित किया। यहां एक साल पुराने 47 एवं छह माह पुराने 65 वाद लंबित हैं। इसमें कुल चार करोड़ 77 लाख 68 हजार 955 रुपये निहित हैं। एडीएम ने 151 बाद में 18 का निस्तारण किया। यहां एक साल पुराने 51 तथा छह माह पुराने 57 वाद लंबित हैं। इसमें कुल 97 लाख 33 हजार 420 रुपये निहित हैं। सहायक आयुक्त स्टांप ने 140 बाद में 40 का निस्तारण किया। इनके पास एक साल पुराने सात तथा छह माह पुराने 49 बाद लंबित हैं। इसमें कुल 59 लाख 16 हजार 772 रुपये निहित हैं।अपर जिलाधिकारी डॉ सदानंद गुप्ता ने इस संबंध में बताया है कि स्टांप चोरी के मामले में आरोपितों पर बकाया स्टांप तथा जुर्माना आरोपित किया जाता है। इसके सापेक्ष वसूली आदेश भी जारी किया जाता है। यह धनराशि राजकोष में जमा कराई जा रही है ।

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