बर्खास्तगी में किसानों का हित नहीं, अपितु उनके खाते में राशि जमा होने में संतुष्टि:किसान नेता
बर्खास्तगी में किसानों का हित नहीं, अपितु उनके खाते में राशि जमा होने में संतुष्टि:किसान नेता
गर्वित मातृभूमि (मिथलेश ठाकुर)छत्तीसगढ़:- प्रधानमंत्री फसल बीमा की करोड़ों रुपए के राशि को जिला सहकारी बैंक भैयाथान के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कि मिली भगत कर किसानों के खाते से फर्जी तरीके से राशि आहरित कर लिया गया था जिसकी शिकायत किसान नेता सुनील साहू ने तत्कालीन कलेक्टर से की थी। शिकायत के बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित अन्य चार बैंक कर्मी को जेल भेज दिया गया था।तत्कालीन बैक प्रबंधक पर गबन प्रमाणित होने के कारण राशि जमा करने हेतु अंतिम अवसर बैंक के बोर्ड द्वारा दिया गया था लेकिन समय अवधि में गबन राशि जमा नहीं होने के कारण तत्कालीन प्रबंधक जगदीश कुशवाहा को सेवा मुक्ति का दण्ड देने का निर्णय पारित किया गया है।
गौरतलब हो कि ओड़गी व भैयाथान के किसानों के खाते में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में आए प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि को सहकारी बैंक कर्मियों द्वारा फर्जी तरीके से आहरण के संबंध में कलेक्टर जिला सूरजपुर के द्वारा गठित जाँच दल प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में राशि 35.78 लाख रू के लिये 04 कर्मचारियों को दोषी पाया गया था। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश कुशवाहा, लिपिक सुबेदार सिंह, संस्था प्रबंधक राम कुमार सिंह एवं भृत्य सुनील यादव को बैंक द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध थाना झिलमिली में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया था। राशि 35.78 लाख रू. हेतु अंतिम सुनवाई के लिए जगदीश कुशवाहा निलंबित सहायक लेखापाल को बीते 23 मार्च को पत्र जारी कर बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था।बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में निलंबित प्रबंधक को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया एवं इनके द्वारा राशि जमा करने हेतु एक माह का समय चाहा गया था परन्तु समयावधि में राशि जमा नही की गई व व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया था। बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी की बैठक के निर्णय अनुसार जगदीश कुशवाहा को जॉच प्रतिवेदन के आधार पर गबन प्रमाणित होने के कारण प्रस्तावित सेवा मुक्ति का दण्ड देने का निर्णय पारित किया गया साथ ही उपरोक्त निर्णय के परिपालन में जगदीश कुशवाहा निलंबित सहायक लेखापाल मुख्यालय शाखा सूरजपुर की सेवायें बीते सोमवार से समाप्त कर दी गई है। तथा गबन राशि वसूली करने हेतु पृथक से विधिक कार्यवाही की जावेगी।
इस संबंध में सुनील वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकरी बैंक ने कहा कि निलंबित प्रबंधक को समयावधि में राशि जमा नहीं करने के कारण बर्खास्त कर दी गई है।
किसान नेता सुनील साहू ने कहा कि बर्खास्तगी बैंक का आंतरिक मामला है। बैंक प्रबंधन को किसानों के खाते में गबन राशि तत्काल जमा कर देना चाहिए जिससे किसानों के आर्थिक समस्या का निदान हो सके।