नजूल भूमि पर कब्जाधारी स्वामीहक के लिए जल्द करें आवेदन
नजूल भूमि पर कब्जाधारी स्वामीहक के लिए जल्द करें आवेदन
मो0 सुल्तान सूरजपुर
सूरजपुर/24 अप्रैल 2023/ राज्य शासन ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि में कब्जाधारियों के व्यवस्थापन के लिए भूमि स्वामीहक देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य शासन द्वारा जिला अंतर्गत के नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि को नजुल घोषित किया गया है। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने नगरीय क्षेत्र में कब्जाधारियों के भूमि व्यवस्थापन, भूमि आबंटन रियायती स्थायी पट्टों के भूमि स्वामी हक, गैर रियायती स्थायी पटटों के भूमिस्वामी हक, पट्टा धृति, परिवर्तित भूमि के वार्षिक भू-भाटक वसूली एवं छूट के विषय में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होंने नगरीय निकायों में निवासरत् नगरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी पात्रता अनुसार शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ है। नजूल भूमि पर कब्जाधरी स्वामीहक के लिए जल्द-जल्द आवेदन करें। उक्त भूमि के कब्जाधारियों द्वारा शासकीय नजूल भूमि के लिए व्यवस्थापन के समय किसी व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामी हक प्राप्त करने के लिए भूमि आबंटन के समय बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी तथा भूमिस्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि अर्थात् प्रचलित गाईडलाईन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि शासन को भूगतान करना होगा। उक्त नगरीय निकाय में राजस्व भूमि को नजुल घोषित किये जाने पश्चात् नगरीय क्षेत्र की नजूल भूमि के साथ ही साथ अन्य भूमियों के बाजार दर में वृद्धि होगी साथ ही कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्राप्त होने से उक्त भूमि स्वामी को विक्रय बैंक ऋण लाभ इत्यादि प्राप्त हो सकेगा। इन योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नजूल शाखा में सम्पर्क कर सकते है।