पृथ्वी दिवस के अवसर पर न्यायालयों एवं स्कूलों प्रांगण में किया गया पौधारोपण…
*पृथ्वी दिवस के अवसर पर न्यायालयों एवं स्कूलों में किया गया पौधारोपण*
*छात्र छात्राओं को किया पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक*
उमाशंकर दिवाकर गर्वित मातृभूमि (बेमेतरा)- 22 अप्रैल 2023/* सालसा द्वारा संचालित स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन कलैंडर 2023 माह अप्रैल 2023 अनुसार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स श्री चंद्रकिशोर सिंह, श्री देवेंद्र यादव, श्री टुवेंद्र वर्मा, श्री खेतहा घृतलहरे श्री चेतन साहू सुश्री सोनिया सिंह, सुश्री प्राची तिवारी, श्री संजू यादव द्वारा जिला न्यायालय बेमेतरा प्रांगण में निःशुल्क पौधा वितरण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पृथ्वी को बचाने के लिये अपील की। इसके साथ साथ श्रीमती मधु तिवारी, विशेष न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय एवं श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कंतेली में छात्र छात्राओं के बीच जाकर पृथ्वी दिवस के अवसर पर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण के तहत होने वाले अपराधों के संबंध में अपने बचाव के बारे में उन्हें जागरूक किया। शाला प्रांगण में छात्र-छात्राओं एवं प्रधान पाठक श्री परस राम साहू सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया। पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा भी कंतेली वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुये लोगों को बताया कि यदि उनके या उनके किसी मित्र, परिजन का कोई राजीनामा योग्य मामला लंबित हो तो संबंधित न्यायालय या संस्था में संपर्क कर ऐसे मामलों को उभयपक्ष की सहमति से राजीनामा के आधार पर निराकृत करा सकते है, उन्हें बताया गया कि लोक अदालत में निराकृत मामलों के निर्णय अंतिम होते है, उसकी कोई अपील नहीं होती है, न्याय शुल्क यदि लगा हो तो वापस हो जाते है, ऐसे मामलों में उभयपक्ष के मध्य सद्भाव व प्रेम बना रहता है। साथ ही महिलाओें के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, वाहन चालान संबंधी महत्वपूर्ण कानून, नालसा की दस योजनायें, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलओं के लिये संचालित हमर अंगना योजना, लोक अदालतों की प्रक्रिया एवं उसके लाभ निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता हेतु प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं सहयोग हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नेशनल हेल्पलाईन सेंटर का टोल फ्री नंबर 14567 के संबंध में जानकारी दी की गई।