December 23, 2024

महासमुंद पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में महासमुन्द जिले के थानों में अवैध शराब पर कार्यवाही।

महासमुंद पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में महासमुन्द जिले के थानों में अवैध शराब पर कार्यवाही।

थानों के 04 प्रकरणों में लगभग 30 लीटर अवैध शराब  के साथ 04 आरोपी गिरफ्तार।

गर्वित मातृभूमि/महासमुंद:- पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव के निर्देशानुसार एवं जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पु.) के निर्देशन में महासमुन्द जिले प्रत्येक थाना/चैकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चैकी प्रभारीयों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण, मादक पदार्थ परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही थी।

*(01) कि दिनांक 04.12.2022 को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना महासमुन्द* क्षेत्र मेें एक व्यक्ति ग्राम बेमचा में शराब बिक्री करने हेतु रखा है एवं रखने कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय ने थाना सिटी कोतवाली पुलिस की टीम को त्वरीत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जिस पर टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडा गया। जहां एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पुछने पर  अपना नाम  01 अमीर उर्फ गोलू पिता इकबाल कुरैशी उम्र25 वर्ष साकिन वार्ड नं 06 नयापारा अटल आवास के पास महासमुंद का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे 01 नग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी 35 पौआ प्रत्येक शीशी में 180 उस कुल जुमला 6,300 उस कीमती करीबन 2800 रुपये रखें मिला। आरोपी को शराब रखने या बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने बावत् नोटिस दिया गया जिनके द्वारा दस्तावेज नही होना लेख पेश किया गया। जिस पर से अवैध शराब को जप्त कर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 541/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

*(02) इसी प्रकार थाना पटेवा क्षेत्रन्तर्गत दिनांक 04.12.2022 को* मुखबिर से सूचना मिली कि थाना पटेवा क्षेत्र मेें एक व्यक्ति बागबाहरा रोड मुनगासेर मोड के पास अवैध शराब बिक्री करने हेतु रखा है एवं रखने कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय ने थाना पटेवा पुलिस की टीम को त्वरीत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जिस पर टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडा गया। जहां एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम 01 संतोष कुमार निषाद पिता नंदकुमार निषाद उम्र 32 साल साकिन ग्राम खुसरूपाली थाना खल्लारी जिला महासमुंद (छ.ग.) का रहने वाला बताया। आरोपी के द्वारा अवैध रूप से परिवहन करते काला रंग की प्लेजर स्कूटी क्रमांक ब्ळ 06 ब् 9627 में एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला अन्दर कुल 38 पौवा देशी प्लेन शराब जुमला 6,840 एमएल शराब कीमती 3040 रूपये तथा परिवहन में प्रयुक्त प्लेजर स्कूटी क्रमांक ब्ळ 06 ब् 9627 कीमती 15000 रू0 कुल जुमला 18040 रूपये को जप्त किया। आरोपी को शराब रखने या बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने बावत् नोटिस दिया गया जिनके द्वारा दस्तावेज नही होना लेख पेश किया गया। जिस पर से अवैध शराब को जप्त कर थाना पटेवा में अपराध क्रमांक 292/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

*(03) इसी प्रकार थाना बागबाहरा क्षेत्रन्तर्गत दिनांक 03.12.2022 को* मुखबिर से सूचना मिली कि थाना बागबाहरा क्षेत्र मेें एक व्यक्ति ग्राम बोकमुडाखुर्द से ग्राम रैताल जाने के रास्ते में शराब छुपा कर रखा है तथा शराब बिक्री करने हेतु रखा है एवं रखने कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय ने थाना बागबाहरा पुलिस की टीम को त्वरीत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जिस पर टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम 01. चैतुराम मांझी पिता पुरनो राम मांझी उम्र 53 वर्ष साकिन बोकरामुडाखुर्द थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से 5-5 लीटर वाली पीले रंग की प्लास्टिक जरकिन में भरी हुयी कुल 08 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कुल जुमला शराब 08 लीटर जुमला कीमती 800 रूपये का रखें मिला। जिस पर से अवैध शराब (महुआ) को जप्त कर आरोपी विरूध्द थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 285/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

*(04) इसी प्रकार थाना सांकरा क्षेत्रन्तर्गत दिनांक 03.12.2022 को* मुखबिर से सूचना मिली कि थाना सांकरा क्षेत्र मेें एक व्यक्ति ग्राम अंसुला में अपने घर के सामने शराब छुपा कर रखा है तथा शराब बिक्री करने हेतु रखा है एवं रखने कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय ने थाना सांकरा पुलिस की टीम को त्वरीत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जिस पर टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम 01. हरेश कुमार पिता चतुर्भुज भोई उम्र 37 साल साकिन अंसुला थाना सांकरा का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में कुल 08 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 1600 रूपये का रखें मिला। जिस पर से अवैध शराब (महुआ) को जप्त कर आरोपी विरूध्द थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 220/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

*यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं अनुविभागीय अधिकारी (पु.) पिथौरा श्री प्रेम लाल साहू, अनुविभागीय अधिकारी (पु.) बागबाहरा श्रीमती प्रतिभा चन्द्रा, अनुविभागीय अधिकारी (पु.) महासमुन्द श्रीमती मंजूलता बाज के निर्देशन मे थाना प्रभारी निरीक्षक कुमारी चन्द्राकर, थाना प्रभारी सांकरा निरीक्षक आशीष वासनिक, थाना प्रभारी पटेवा निरीक्षक गोपाल धुर्वे, थाना प्रभारी तुमगांव उप निरीक्षक नसीम उद्दीन, थाना प्रभारी बागबाहरा उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी, तथा थानों के टीम के द्वारा किया गया।

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